ऋण बीमा लागू न करने पर जिला प्रशासन सख्त, केनफिन होम लि. की सम्पत्ति कुर्क

Estimated read time 0 min read

विधवा माला देवी को प्रताड़ित करने पर बैंक प्रबंधक पर ₹22 लाख की आरसी जारी

देहरादून। पति की मृत्यु के बाद भी ऋण बीमा लागू न करने और दो बच्चों की असहाय विधवा माता माला देवी को प्रताड़ित करने के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने केनफिन होम लि0 की सम्पत्ति कुर्क कर दी है, जिसकी नीलामी 23 अगस्त को की जाएगी।

जिलाधिकारी ने बैंक की अमानवीय कार्यप्रणाली और मानसिक उत्पीड़न के मामले को गंभीर मानते हुए जीएमएस रोड स्थित केनफिन होम लि0 शाखा प्रबंधक पर ₹22 लाख की आरसी भी काटी है।

विधवा माला की शिकायत पर कार्रवाई

चुक्खुवाला निवासी माला देवी ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि उनके पति स्व. उदय शंकर ने मकान खरीदने के लिए केनफिन लि0 से ₹20 लाख का ऋण लिया था, जिसका बीमा भी कराया गया था। अब तक ₹12.22 लाख की किस्तें जमा की जा चुकी थीं। 20 जनवरी 2025 को पति की मृत्यु हो जाने के बाद भी बैंक और बीमा कंपनी ने ऋण निपटाने की कार्रवाई नहीं की और उल्टा उन्हें परेशान किया जा रहा था, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही थी।

जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के संकल्प अनुसार जिला प्रशासन निर्बल जनों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। बैंकों द्वारा बीमा धोखाधड़ी और आश्रितों को प्रताड़ित करने की घटनाओं पर प्रशासन का कड़ा रुख जारी रहेगा।

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours